मुंबई, 17 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सिंगापुर की एक अदालत ने एक भारतीय टूरिस्ट को एक स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने और उसे इंस्टाग्राम पर गलत मैसेज भेजने का दोषी पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमेंदर (25) नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप स्वीकार कर लिया। सिंगापुर के कानून के मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चे से अश्लील कृत्य करने की कोशिश करने पर 7 साल तक की जेल और 10,000 डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। प्रमेंदर को इस मामले 5 साल जेल और बेंत से मारने की सजा या इन दोनों में से किसी एक सजा का सामना करना पड़ सकता है।
प्रमेन्द्र पर आरोप है कि उसने 31 मार्च को 12 साल बच्ची का जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के टॉयलेट तक पीछा किया। पीड़िता के फोन से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस किया और अपने अकाउंट को फॉलो किया। इसके बाद, उसने पीड़िता को 13 गलत टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसके बाद पीड़िता ने ड्यूटी पर मौजूद लाइफगार्ड को घटना की जानकारी दी। आखिर में लड़की की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीते दिन, अदालत की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील एशले चिन ने कहा कि कुछ हद तक शोषण हुआ था। डिस्ट्रिक्ट जज चाय यूएन फैट ने कहा कि अगर पीड़िता के चचेरे भाई उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद नहीं होते तो स्थिति और भी बदतर हो सकती थी।