मुंबई, 25 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद सिसोदिया नया बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। सुनवाई स्पेशल जज एमके नागपाल ने की। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने सिसोदिया का पिछला बैंक खाता अटैच कर लिया था। सिसोदिया की रेग्युलर बेल पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी।वहीं, सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि वह पटपड़गंज से मौजूदा विधायक हैं और उनका वेतन ED के पास अटैच बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। उनका पिछला बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शकरपुर दिल्ली में था। कुर्की के कारण उनके परिवार को उस बैंक खाते से पैसे निकालने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्हें नया बैंक खाता खोलने की जरूरत है। सिसोदिया की वकील इरशा खान ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने की परमिशन दे दी है।
तो वहीं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीन कुमार मट्टा ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की जानकारी एजेंसी को भी दी जाए। इस पर मनीष ने कहा कि एजेंसी को सब पता है, सिवाय इसके कि मैं कितनी रोटियां खा रहा हूं। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स के वैरिफिकेशन के लिए मामले को 22 सितंबर के लिए लिस्ट किया है। इस बीच कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की रीडेबल कॉपी आरोपियों को देने के लिए कुछ और समय दिया है। कुछ आरोपियों ने आवेदन दिया था कि डॉक्यूमेंट्स इस हालत में नहीं हैं कि उन्हें पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि चार्जशीट और डॉक्यूमेंट्स मनीष सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों को भी दिए जाएं। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया के कारण लगभग 622 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है।