पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना सही है या गलत? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा. इसे लेकर 11 दिसंबर को फैसले की सुनवाई की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.
Supreme Court to pronounce judgement on the batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, today pic.twitter.com/5g6Yqabamr
— ANI (@ANI) December 11, 2023
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ 16 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुकी है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह, राजीव धवन, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए. केंद्र सरकार। साल्वे, वी गिरी, राकेश द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी बात की।
5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ अन्य न्यायाधीश संजय किशन कौल, बीआर गवई, संजीव खन्ना, सूर्यकांत की पीठ ने 16 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 दिसंबर यानी सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा दायर समेत कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।
जानिए क्या है मामला
आपको बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया. साथ ही, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.