ताजा खबर
Bisalpur Dam : जयपुर को आज मिली सबसे बड़ी खुशखबरी! बीसलपुर बांध में पानी भरने का आज तक का रिकॉर्ड टूट...   ||    अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : अदालत आबकारी नीति मामले में सीबीआई के खिलाफ दिल्ली के मुख...   ||    सीपीएल 2024: तेजतर्रार निकोलस पूरन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड!   ||    Bengal Bandh Today Live News: बीजेपी का 12 घंटे के लिए बंगाल बंद; सरकारी कर्मचारियों को ममता का निर्...   ||    Janmashtami Vrat Katha: वीडियो में देखें भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्णावतार, जानें जन...   ||    इस महाराजा ने 50,000 रुपए में खरीदी थी विदेशी बीवी, लेकिन शादी में आई ये अड़चन, यहां पढ़े अजब प्रेम ...   ||    Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के इस शहर में आज इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, आपके यहां क्या ...   ||    पूर्व PM इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडेय का निधन, जानिए अनसुना कि...   ||    कोलकाता रेप-मर्डर केस-11 दिन बाद AIIMS डॉक्टरों की हड़ताल खत्म:CJI ने कहा था काम पर लौट आएं, राज्य सर...   ||    क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? राहुल गांधी के दौ...   ||   

Rajasthan: 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया झटका

Photo Source :

Posted On:Thursday, February 29, 2024

राजस्थान में अब तक पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर दो बच्चों की नीति लागू थी. अब यह नियम सरकारी नौकरियों के लिए भी लागू कर दिया गया है. यानी अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इस नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मिल गयी है. बता दें कि करीब 21 साल पहले यह नीति पंचायत चुनाव के लिए अनिवार्य की गई थी। ऐसे में यह उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं।

एक पूर्व सैनिक ने आवेदन किया

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पूर्व सैनिक रामलाल जाट की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए दिया. रामलाल जाट 2017 में सेवानिवृत्त हुए और मई 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24 (4) के तहत उनकी याचिका खारिज कर दी। इस नियम के तहत प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार के 2 या अधिक बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। रामलाल जाट के 2 से अधिक बच्चे हैं. उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

🚨People with more than two children will not be eligible for government jobs in Rajasthan - this 1989 law of the state has now got the Supreme Court's seal of approval. The rule is non-discriminatory, the judges said, hearing a petition challenging it.

If this is implemented…

— Vikash Anand (@viksatyam1) February 28, 2024

हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है.'

जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की पीठ ने रामलाल जाट की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में पंचायत चुनावों के संबंध में इसी तरह के प्रावधान को बरकरार रखा था। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के आवेदन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल जाट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि इस फैसले से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जो राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं.


इन्दौर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. indorevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.